भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय ने आईटी एक्ट के तहत पिछले साल कहा कि डिजीलॉकर या एम परिवहन पर मौजूद दस्तावेज की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी को मूल दस्तावेज की तरह ही तरजीह दिया जाए.
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डीएल-आरसी न होने पर भी नहीं कटेगा चालान, डाउनलोड करना होगा ये ऐप
Reviewed by Technology Sahi
on
September 04, 2019
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